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हाथ पकड़कर प्यार का इज़हार करना छेड़छाड़ नहीं’, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी अग्रिम जमानत

मुंबई:बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करने वाले एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि लड़की का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं है। आरोपी ने नाबालिग का हाथ पकड़कर अपनी पसंद व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा, लगाए गए आरोपों से यह देखा जा सकता है कि पहली नजर में किसी भी यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि आरोपी ने किसी यौन इरादे से लड़की का हाथ पकड़ा था। एक क्षण के लिए मान भी लिया कि आरोपी ने लड़की के लिए अपनी पसंद व्यक्त की, फिर भी पीड़ित लड़की के बयान से कोई यौन मंशा का संकेत नहीं मिलता है। पहली नजर में आरोपी गिरफ़्तारी से संरक्षण पाने का हकदार है क्योंकि किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है।_

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