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माफिया मुख्तार अंसारी,पत्नी और बेटे समेत छह पर एफआईआर,11 साल बाद पीड़ित ने की शिकायत


गाजीपुर।उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (कंछल गुट) के जिलाध्यक्ष अबु फखर खां की कीमती जमीन को तमंचे के बल पर जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के नाम पर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है।अबु फकर ने यह आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी, पत्नी आफसा अंसारी,बेटा अब्बास अंसारी और दो सालों सहित छह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।रिपोर्ट दर्ज करने बाद पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है।

माफिया मुख्तार अंसारी पर हो रही कार्रवाई को देखते हुए लगभग 11 साल बाद अबु फकर खां ने हिम्मत करके न्याय की गुहार लगाई है।पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। बता दें कि नगर कोतवाली के रजदेपुर शहरी निवासी अबु फखर खां ने 12 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई है।

तहरीर के मुताबिक होमियोपैथिक कॉलेज रौजा के सामने पक्की रोड के किनारे 0.029 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन थी।इस पर माफिया मुख्तार अंसारी, पत्नी आफसा अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी,साला अनवर शहजाद और आतिफ रजा की नजर पड़ गई।मुख्तार ने लखनऊ जेल में बुलाकर धमकी देते हुए इस जमीन का बैनामा अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने को कहा था। कुछ दिन बाद मुख्तार का साला आतिफ रजा और अनवर शहजाद के साथ अफरोज को मुख्तार अंसारी के घर ले गए।घर पर अब्बास अंसारी और आफसा अंसारी ने जमीन लिखने को कहा। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि इस एवज में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक कमरे में बंद कर दिया गया। जहां अब्बास अंसारी ने तमंचा सटाकर डराया-धमकाया। इसके बाद वे लोग 25 अप्रैल 2012 को रजिस्ट्रर कार्यालय ले जाकर जबरदस्ती भूमि अब्बास अंसारी के नाम पर बैनामा करा लिए।

आरोप है कि कई बार में चेक देकर बैंक में जमा करवाए और फिर ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर लेकर पैसा निकाल लिए। इस तरह बैनामा के नाम पर एक रुपये भी नहीं दिया। इन सभी का उस समय इतना खौफ था कि पीड़ित शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो शिकायत की, जिससे न्याय मिल सके।


एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि व्यापारी नेता अबु फखर खां द्वारा तहरीर दी गई थी कि वर्ष 2012 में रौजा स्थित उनकी कीमती भूमि को मुख्तार अंसारी और अन्य के द्वारा डरा, धमाकर लिखवा लिया गया। इस एवज में पैसा भी नहीं मिला। प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप है। मुख्तार अंसारी, पत्नी अफसा अंसारी, पुत्र अब्बास अंसारी, दो साले और एक खिलाफ मुकदमा दर्ज है। छानबीन चल रही है। साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है।

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