
रामपुर।उत्तर प्रदेश के रामपुर का बहुचर्चित कारतूस कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 13 साल की सुनवाई और नौ गवाहों की गवाही के बाद आखिरकार आज शुक्रवार 24 दोषियों को दस-दस साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।इनमें 20 पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान हैं ,जबकि चार सिविलियन शामिल हैं। सभी पर सजा समान रूप से चलेगी।
इससे पहले कोर्ट ने कल गुरुवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।शुक्रवार दोपहर बाद सभी को जेल से कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। उन पर सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने, चोरी की संपत्ति को कब्जे में रखने, आपराधिक षड्यंत्र रचने के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत केस चला।
एसटीएफ को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद खुफिया जानकारी मिली थी कि हमले में इस्तेमाल की गईं कारतूस रामपुर से भेजी गई थी। सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ की टीम ने रामपुर में 29 अप्रैल 2010 को छापेमारी की थी।
एसटीएफ ने राम रहीम पुल के पास से प्रयागराज निवासी पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदा नंद, सीआरपीएफ के हवलदार विनोद कुमार व विनेश को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ इनके कब्जे से 1.75 लाख की नकदी,खोखा, कारतूस और हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इसी दिन मुरादाबाद से पीटीसी में तैनात नाथीराम सैनी को भी गिरफ्तार किया था।
*ये हैं दोषी जवान*
विनोद पासवान निवासी महादेवगढ़ थाना भदोह जिला पटना बिहार।
विनेश निवासी ग्राम धीमरी थाना मझौला जिला मुरादाबाद।
दिनेश कुमार, ग्राम सुधनीपुर कला, थाना सराय इनायत, प्रयागराज।
वंशलाल निवासी वीरपुर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर।
अखिलेश पांडेय निवासी रेकबार डीह थाना सराय लखन जिला मऊ।
राम कृपाल सिंह निवासी बिशनुपुरा थाना बिरियारपुर जिला देवरिया।
नाथीराम सैनी निवासी जलालपुर थाना भवन जिला शामली।
राम कृष्ण शुक्ल निवासी सुगौना थाना हरपुर बुधहट जिला गोरखपुर।
अमर सिंह निवासी चांद बेहटा थाना कोतवाली नगर जिला हरदोई।
बनवारी लाल निवासी विजीदपुर थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव।
राजेश कुमार सिंह निवासी सोहगप पूरनपट्टी थाना गुढ़नी जिला सिवान बिहार।
राजेश शाही निवासी हरैया थाना तटकुलवा जिला देवरिया।
अमरेश कुमार निवासी देवनगर वार्ड सात थाना शिवली जिला कानपुर देहात।
विनोद कुमार सिंह निवासी उमती थाना रानीपुर जिला मऊ।
जितेंद्र सिंह निवासी शेखपुरा थाना बक्सा जिला जौनपुर।
सुशील कुमार मिश्र निवासी बजेटा थाना लालगंज बनकटी जिला बस्ती।
ओम प्रकाश सिंह निवासी रघुनाथपुर थाना खुरहजा बबुरी जिला चंदौली।
लोकनाथ निवासी विहिवा कला थाना कोतवाली जिला चंदौली।
मनीष कुमार राय निवासी पई थाना भन्डवा जिला चंदौली।
रजयपाल सिंह निवासी किशनपुर थाना बकेवर जिला फतेहपुर।
इनके अलावा 4 आम लोगों को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है। इसमें बिहार के रोहतास के डेहरी आन सोन के तेंदवा थाना के मुरलीधर शर्मा, मऊ के हलधर थाना के अगडीपुर गांव निवासी दिलीप कुमार एवं आकाश और गाजीपुर जिले के थाना बिरनो के बद्दूपुर गांव निवासी शंकर को दोषी ठहराया गया है।

Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist



