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जिलाधिकारी इटावा ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभागों को दिए निर्देश

इटावा – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अवनीश राय, जिला मजिस्ट्रेट, इटावा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराये जाने हेतु इस जनपद में स्थापित 199-जसवन्तनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 452 मतदेय स्थलों पर दिनांक 07 मई, 2024 को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदेय स्थलों से सम्बन्धित सभी प्राथमिक पाठशालाओं, हायर सेंकेण्डरी स्कूलों, जूनियर हाई स्कूलों, पंचायत घरों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामुदायिक मिलन केन्द्रों, इण्टर कालेजों, संकुल भवनों एव सहकारी संघों के भवनों व उनके सम्पूर्ण परिसर/क्षेत्र एवं फर्नीचर दिनांक 03 मई, 2024 से दिनांक 09 मई, 2024 तक की अवधि के लिए अधिग्रहीत करता हूँ तथा जिला विकास अधिकारी, इटावा, जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, इटावा, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, इटावा व जिला पंचायतराज अधिकारी, इटावा एवं अन्य सम्बन्धित आदि को आदेश करता हूँ कि वह उक्त भवनों से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह सम्बन्धित मतदेय स्थलों के भवनों, उनके परिसर व फर्नीचर उक्त निर्वाचन हेतु दिनांक 03 मई, 2024 को सम्बन्धित तहसीलदारों या उनके प्रतिनिधियों को सुपुर्द कर दें।

Amit Kumar
Author: Amit Kumar

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