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सांंप के काटने से मौत होने पर 4 लाख का मुआवजा,जानें क्या है पूरा प्रोसेस

लखनऊ।बारिश के मौसम में ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं।समय पर टीका और इलाज न मिलने से कई लोगों की मौत हो जाती है।सर्पदंश जैसी घटनाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है।इसी राष्ट्रीय आपदा के तहत यदि किसी भी व्यक्ति की मौत सांप के काटने से होती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपये की धनराशि मुआवजा के तौर पर दी जाएगी।

मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराने पर मिलेगा मुआवजा

सांप के काटने के बाद यदि व्यक्ति की मौत होती है।इसके बाद यदि मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाता है।सांप काटने से मौत होने की पुष्टि होने पर परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा।पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे पहले लेखपाल,कानूनगो और तहसीलदार को सौंपी जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी तक इस रिपोर्ट को पहुंचाया जाएगा।फिर जिलाधिकारी की ओर से परिवार से संपर्क करके आपदा राहत कोष से मृतक के परिवालों को 4 लाख रुपये धनराशि मुआवजा के तौर पर दी जाएगी।

सांप के काटने पर एंटी स्नेक वैक्सीन से बचेगी जान

सांप के काटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कम से कम समय में व्यक्ति को पास के अस्पताल पर पहुंचाया जाए। जहां पर एंटी स्नेक वेनम का टीका उपलब्ध हो।इस दौरान कई ऐसे परिवार भी हैं जो अधिक जागरूकता न होने से झाड़ फूंक कराने लगते हैं,जिससे कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है।

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