चकरनगर/इटावा। बीहड़ी थाना सहसों में जे जे एक्ट के अंतर्गत पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि विधि विरुद्ध किशोर के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न किया जाए न ही उन्हें अन्य अपराधियों के साथ रखा जाए। यह भी पता किया जाए कि उस किशोर ने किन परिस्थितियों में अपराध किया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में पहुंचे बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि विरुद्ध किशोरों के बीच अंतर समझाते हुए उन्हें बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने तथा निर्धारित विभिन्न प्रारूपों को भरने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने यह भी कहा कि बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय पुलिस कर्मी वर्दी न पहनें। श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि निर्धारित समय पर नियमानुसार प्रारूपों को भरते हुए पारिवारिक आर्थिक व सामाजिक ब्यौरा अवश्य दें। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने परित्यक्त बालक व दत्तक ग्रहण प्रक्रिया भी समझाई।
थानाध्यक्ष राम प्रकाश के संयोजन में आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल कल्याण विभाग कर्मी अशफाक अहमद ने किया। प्रशिक्षण में एसआई सरदारी लाल, एसआई रमेश चन्द्र, हेड मोहर्रिर राजनारायण, हेड कांस्टेबल गोरेलाल, कांस्टेबल मान सिंह, अंकुश कुमार, गुड्डू भारती, अमित कुमार, राकेश कुमार, शिवानी पाण्डेय, प्रभात कुमार गुप्ता, अनु यादव, ममता देवी, मनीष कुमार सिंह, ओम प्रकाश, सोमेश यादव, अमन कुमार, आशीष कुमार, राहुल कुमार, राजेश कुमार शामिल रहे।
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist