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जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वोत्तम हित : सोहन गुप्ता (बाल संरक्षण अधिकारी)

इटावा। पुलिस लाइन में डायल 112 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में पहुंचे बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वोत्तम हित है। उन्होंने कहा कि थाने में बच्चों को अपराधियों से दूर रखा जाना चाहिए। उनके अपराध करने के समय की परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए। बच्चों को अपराधी नहीं विधि विरुद्ध किशोर कहा जाएगा। उन्हें बाल कल्याण समिति अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करते वक्त पुलिसकर्मी वर्दी न पहनें सामान्य वेशभूषा में रहें।
श्री गुप्ता ने संबंधित प्रारूपों को भरना भी सिखाया तथा किशोर न्याय बोर्ड व न्यायपीठ बाल कल्याण समिति की संरचना व कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया समझाई तथा देखरेख व आवश्यकता वाले बच्चों यानी परित्यक्त बच्चे, भीख मांगने वाले, बाल श्रम करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, गुमशुदा व अपेक्षित बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की जानकारी दी। उन्होंने विधि विरुद्ध किशोरों द्वारा किए जाने वाले लघु, गंभीर व जघन्य अपराधों की जानकारी देते हुए प्रावधानित सजा के बारे में भी बताया। बढ़ते बाल शोषण व बाल अपराधों के कारणों को लेकर वीडियो क्लिप भी दिखाईं गईं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी प्रकाश डाला।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य, एसआई सत्यनारायण सिंह व कांस्टेबल सलमान ने सहयोग प्रदान किया। इस दौरान डायल 112 के उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, सुदेश कुमार, कृष्णकांत वर्मा, कांस्टेबल रिंकू सोलंकी, सोनू सिंह, सोनिया, राहुल बंसल, अतुल, प्रमोद, जगबीर सिंह, प्रशांत, अनुज, पवन आदि शामिल रहे।

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