प्रयागराज।रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन बरामदगी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को तगड़ा झटका लगा है।हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके सहयोगी अजहर खान की भी जमानत अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।यह फैसला जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे अब सुनाया गया है।
जानें क्या है मामला
मामला 2022 का है जब रामपुर के कोतवाली में सफाई मशीन चोरी होने की एफ़आईआर दर्ज की गयी थी। पुलिस ने जांच के बाद जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन बरामद की थी।इसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था।आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और सहयोगी अज़हर खान पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए थे।कोर्ट के इस फैसले से आजम खान और उनके परिवार को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में जमानत की उम्मीद जताई थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है।
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist