जनपद इटावा दीपावली पर्व को लेकर जिलाधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा जनपद के विस्फोटक पदार्थ एवं आतिशबाजी लाइसेंस धारकों की पटाखा दुकानों/ कारखानों का किया गया निरीक्षण एवं सभी लाइसेन्स धारकों को लाइसेन्स में वर्णित नियमों को पालन करने की दी गयी हिदायत ।
29.10.2024 को आगामी त्यौहार एवं दीपावली पर्व को लेकर जिलाधिकारी इटावा अवनीश कुमार राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार वर्मा द्वारा जनपद इटावा के भरथना, बकेवर एवं नुमाइश पाण्डाल क्षेत्र की पटाखा फैक्ट्री एवं थोक/फुटकर पटाखा दुकानों को चेक किया गया और पटाखा लाइसेन्स धारकों को लाइसेन्स में वर्णित नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया । इस दौरान महोदय द्वारा जनपद के विस्फोटक पदार्थ एवं आतिशबाजी लाइसेंस धारकों उचित दिशा-निर्देश दिये गये साथ ही दुकान में कोई भी विद्युत उपकरण, बैटरी, तेल का लैंप या इसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं होना चाहिए जिससे चिंगारी या आग पैदा हो सके।
दुकान में पर्याप्त आईएसआई अनुमोदित अग्निशमन उपकरण होने चाहिए। दुकान में एक स्वतंत्र प्रवेश द्वार और आपातकालीन निकास होना चाहिए जो खुले स्थान की ओर जाता हो। दुकान में सभी बिजली के तारों को ठीक से लगाया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से सील किया जाना चाहिए, संचालित या यांत्रिक रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। मुख्य स्विच या सर्किट ब्रेकर को परिसर के बाहर तुरंत सुलभ स्थान पर प्रदान किया जाना चाहिए।
इसके अलावा दुकानों पर आवश्यक अग्निशमन यंत्र एक्टिव रखने को कहा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति पटाखों की दुकान न लगाये । किसी भी दुकान में त्रुटि पायी गयी तो उनके स्वामियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist