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ज्योति मौर्या की जेठानी की एफआईआर पर ससुराल वालों को मिली राहत,HC ने उत्पीड़न की कार्रवाई पर लगाई रोक

प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या की तरफ से घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को लेकर दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पति विनोद कुमार मौर्या समेत ससुराल के छह लोगों को राहत दी है।कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने बिंदु कुमार मौर्या की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

19 नवंबर 2009 को शुभ्रा मौर्या की विनोद कुमार मौर्या से शादी हुई थी।दोनों को दो बच्चे भी हैं। 2015 से शुभ्रा शिक्षिका हैं।ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का मामला सामने आने के बाद जेठानी शुभ्रा मौर्या ने भी घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न में धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।इसमें पति विनोद कुमार मौर्या,विनोद के पिता राम मुरारी, मां लीलावती, विनोद के बड़े भाई अशोक मौर्या,इनकी पत्नी प्रियंका मौर्या और आलोक मौर्या का नाम शामिल है।आलोक मौर्या पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति हैं। दर्ज एफआईआर को शुभ्रा के ससुराल वालों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अधिवक्ता हनुमान प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है।

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